मध्य प्रदेश

मोहन सरकार ने उठाए सख्त कदम, नियमों के उल्लंघन पर अधिकृत अधिकारी जाएंगे जेल, लगेगा जुर्माना

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MP News : प्रदेश में अवैध कॉलोनियां बनाने और उन्हें नजरअंदाज कर बढ़ावा देने वालों पर सख्ती होगी। नगर विकास एवं आवास विभाग ने अवैध कॉलोनियों को रोकने के लिए नियम सख्त करने की तैयारी कर ली है। इनका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। विधेयक के तहत अवैध कॉलोनियों की शिकायतों पर जांच और कार्रवाई करने में विफल रहने वाले अधिकारियों और अधिकृत कर्मचारियों को तीन साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है।

अधिकृत अधिकारियों में कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त शामिल हैं। यानी प्रस्ताव के तहत उन्हें जेल और जुर्माना भुगतना होगा। अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस सहायता प्रदान करने में जानबूझकर विफल रहने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी यही कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा अवैध कॉलोनी बनाने वालों के लिए सजा और जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है।

हालांकि, प्रस्ताव पर अंतिम फैसला कैबिनेट द्वारा लिया जाएगा। शहरी विकास समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री ने अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगाने के लिए नियम सख्त करने के निर्देश दिये। इसके बाद प्रबंधन ने ड्राफ्ट बनाया। इससे स्पष्ट है कि अवैध कालोनियों को रोकने की जिम्मेदारी किन अफसरो की है। यदि आप शिकायत पर जांच करने में विफल रहते हैं या कार्रवाई स्थगित करते हैं, तो आपको दोषी माना जाएगा।

इन्हें वैध कॉलोनी माना जाता है

कॉलोनी विकसित करने से पहले नगर एवं ग्राम निवेश से भूमि विकास अनुज्ञापत्र एवं कॉलोनी मानचित्र का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। बसने वाले को सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकरण कराना तथा अनुमोदित मानचित्र के अनुसार कॉलोनी में विकास कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर कॉलोनी अवैध मानी जाती है। नगर निगम में सक्षम प्राधिकारी निगम आयुक्त और नगर परिषद और नगर परिषद में जिला कलेक्टर होते हैं।

कम से कम 7 साल की सजा, 50 लाख रुपये का जुर्माना

फिलहाल अवैध कॉलोनी बनाने वालों के लिए न्यूनतम 3 साल और अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। नए नियमों में जुर्माने को बढ़ाकर न्यूनतम 7 साल और अधिकतम 10 साल की सजा कर दी गई है. इसी तरह, वर्तमान में अवैध कॉलोनी बनाने वालों पर जुर्माना भी अधिकतम 10 लाख रुपये है।  इसे बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है।

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