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IIT-BHU की B.Tech छात्रा को गैंगरेप के दो आरोपियों को हाईकोर्ट ने दी जमानत

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Varanasi News : आईआईटी-बीएचयू में बीटेक छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो आरोपियों को राहत दी है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी है। एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। तीनों आरोपी बीजेपी की आईटी सेल से जुड़े थे। उनके संपर्क बीजेपी के बड़े नेताओं से भी थे।

आपको बता दें कि आईआईटी-बीएचयू की बीटेक छात्रा को गैंग रेप के 60 दिन बाद दिसंबर 2023 में लंका इलाके से गिरफ्तार किया गया था। तीनों आरोपियों को रिमांड पर जिला जेल में निरूद्ध किया गया। उसे जघन्य अपराधों के आरोपियों की बैरक में रखा गया था। अब हाईकोर्ट ने कुणाल पांडे और आनंद उर्फ ​​अभिषेक चौहान को जमानत दे दी है। सक्षम पटेल की जमानत खारिज कर दी गई।

दरअसल, वाराणसी पुलिस ने 17 जनवरी को गैंग रेप का आरोप दर्ज किया था। लंका पुलिस ने तीनों आरोपियों को गैंगस्टर घोषित कर दिया था। गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज होने के बाद लगातार उसकी जमानत अर्जी खारिज होती रही। पुलिस ने अदालत में कहा था कि तीनों कैरियर अपराधी हैं और उन्हें सार्वजनिक रूप से अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

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