RBI ने नियमों का उल्लंघन करने पर चार बैंकों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई, लाखों रुपये का जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का उल्लंघन करने पर चार बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इन बैंकों पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने यह कदम बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की विभिन्न धाराओं के तहत उठाया है।
मानसिंह सहकारी बैंक लिमिटेड, दुधोंडी महाराष्ट्र पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। महाराष्ट्र के पुणे के जयहिंद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र नगर सहकारी बैंक लिमिटेड पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश के परवाणु अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
- मानसिंह असाहारी बैंक लिमिटेड कुछ ऋण खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत करने और राजस्व मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान नियमों के संदर्भ में संबंधित प्रावधान करने में विफल रहा है।
- जयहिंद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड उन खातों की वार्षिक समीक्षा करने में विफल रहा है जहां एक वर्ष से अधिक समय से कोई गतिविधि नहीं हुई है।
- सोनभद्र नगर सहकारी बैंक लिमिटेड जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि में निर्धारित पात्र धनराशि हस्तांतरित करने में विफल रहा है।
- परवाणु अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एसएएफ आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है। लाभांश भुगतान का आरोप सही साबित होने पर जुर्माना लगाया जाता है।
ग्राहकों को चिंता करने की जरूरत नहीं
बैंकों के खिलाफ RBI की कार्रवाई का उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा असर! इसकी पुष्टि खुद केंद्र ने की है. यह कार्रवाई नियमों के अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इससे ग्राहक और बैंक के बीच हुए किसी भी लेनदेन या अनुबंध पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे भविष्य में आरबीआई द्वारा उठाए जाने वाले अन्य कदमों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।