ड्रग्स कांड के बाद जागा MPIDC, प्रदेश की हजारों फैक्ट्री की लेज शर्तों जांच का फैसला

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भोपाल के बगरोदा औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में 1800 करोड़ रुपए की दवाएं मिलने के बाद अब MPIDC प्रदेश की फैक्ट्रियों में लीज एग्रीमेंट की शर्तों की जांच करेगा। इसे लेकर MPIDC के एमडी ने प्रदेश के पांचों क्षेत्रों के कार्यकारी निदेशकों को पत्र जारी किया है।

नई लीज वाली फैक्ट्रियों का परीक्षण कर 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है. बगरोदा की फैक्ट्री का प्लॉट नंबर एफ-63 जयदीप सिंह के नाम पर है। जयदीप सिंह ने फैक्ट्री की जगह एसके सिंह नाम के व्यक्ति को किराए पर दी थी, यहां एमडी ड्रग्स बनाने का काम किया जा रहा था. अब इस मामले में एमपीआईडीसी ने एक्ट के तहत नोटिस जारी किया है। इसमें 60 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है।

किराए पर नहीं दे सकते लीजधारक

वास्तव में, उद्योग के कानूनों के अनुसार, पट्टे पर दिए गए परिसर को किराए पर नहीं दिया जा सकता है। यह लीज एग्रीमेंट का उल्लंघन है। नियमानुसार लीज ट्रांसफर के लिए एमपीआईडीसी से अनुमति जरूरी है। जबकि इस मामले में कोई सूचना नहीं दी गई। अब इस मामले में जयदीप सिंह के जवाब के बाद लीज निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी.

 

बगरोदा औद्योगिक क्षेत्र में जल्द ही परीक्षण

सोमवार को भोपाल के बगरोदा औद्योगिक क्षेत्र में एमपीआईडीसी अधिकारियों, पुलिस और औद्योगिक संगठनों के बीच बैठक हुई। इस बात पर सहमति बनी है कि फैक्ट्रियों की जांच की जाएगी कि कहीं किसी ने अपनी फैक्ट्रियां किराये पर तो नहीं दी हैं। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि टेस्टिंग के नाम पर किसी भी फैक्ट्री मैनेजर को परेशान न किया जाए. इस संबंध में शिकायत मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जायेगी.

सभी ईडी को परीक्षण के निर्देश

एमपीआईडीसी के एमडी चंद्रमौली शुक्ला ने बताया कि सभी ईडी को नए लीज अनुबंध वाली फैक्ट्रियों का परीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। बगरोदा के फैक्ट्री संचालक को नोटिस दिया गया है। इसके बाद अधिनियम के अनुसार पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

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