मध्य प्रदेश

Singrauli News: उच्च न्यायालय के निर्देश पर मकान पर चला बुल्डोजर 

बैढ़न शहर के ढोटी में भूमि स्वामी के जमीन पर था बेजा कब्जा करने का आरोप, महिलाओं ने जमकर स्थल पर किया हंगामा 

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सिंगरौली। जिला मुख्यालय बैढ़न के ढोटी में आज दिन बुधवार की सुबह एसडीएम , तहसीलदार सिंगरौली के नेतृत्व में भारीभरकम पुलिस के साथ दो जेसीबी मशीन लेकर पहुंच गये। जहां दुर्गावती पाण्डेय के मकान को कुछ हिस्से को जमीदोज करा दिया। इस दौरान दुर्गावती पाण्डेय समेत अन्य महिलाओं ने जमकर हंगामा करते हुये प्रशासन के आनन-फानन कार्रवाई पर तरह-तरह के संगीन आरोप लगाया है। हालांकि यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के निर्देश पर हुआ है।

दरअसल हुआ यूॅ था कि ढोटी निवासी वीरेन्द्र कुमार उपाध्याय ने आरोप लगाया था कि उनके क्रय की भूमि में पड़ोसी दुर्गावती पाण्डेय ने कब्जा कर मकान बना लिया। मामला राजस्व के साथ-साथ स्थानीय न्यायालय में चला। 2010 में बेदखली करने का भी फैसला राजस्व न्यायालय से सुनाया गया। वही वीरेन्द्र कुमार उपाध्याय ने उच्च न्यायालय की शरण लिया। इस दौरान दुर्गावती के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया। चुकी उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश की तिथि 26 अगस्त को समाप्त हो गई। इस दौरान दुर्गावती पाण्डेय का आरोप है कि स्थानीय राजस्व न्यायालय नगर सिंगरौली के द्वारा रात में ही नोटिस चस्पा की गई और 24 घंटे का भी मोहलत भी नही दी गई और आज बुधवार की सुबह करीब 7 बजे जेसीबी मशीन व भारीभरकम पुलिस बल लेकर स्थल पहुंच मकान को जमीदोज करा दिया गया। सामान निकालने तक का भी मौका नही दिया गया। रात में गुपचुप तरीके से नोटिस चस्पा की गई। इस दौरान घंटो हंगामा होता रहा। बताया जाता है कि जिस दौरान बेदखली की जा रही थी, आस-पड़ोस की महिलाएं भी इस कार्रवाई से काफी आक्रोशित दिखे और कहती रहीं कि त्योहार के दिन इस तरह प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई। अधिकारियों को मानवता भी नही दिखाई दी।

19 अगस्त को बेदखली थी क्रियान्वयन

न्यायालय तहसीलदार तहसील सिंगरौली ने जो अंतिम बेदखली नोटिस राजेश कुमार पिता स्व. लालजी राम के घर में 26 अगस्त को चस्पा की गई, उसमें आदेशित किया गया है कि बीते 11 नवम्बर 2010 को आराजी खसरा क्रमांक 55/4/2 रकवा 0.020 हेक्टेयर जो वीरेन्द्र कुमार उपाध्याय के स्वामित्व की भूमि है। जिसपर जबरन कब्जा किया गया। 11 नवम्बर 2010 को बेदखली आदेश पारित किया जा चुका था। वही 28 अगस्त 2022 द्वारा सिविल कारागार परिरूद्ध किये जाने हेतु आदेश पारित हुआ था। उसके बावजूद अतिक्रमण नही हटाया गया। जिसपर उच्च न्यायालय जबलपुर 22 अगस्त 2025 के अनुक्रम में 26 अगस्त को दस्तावेज सुना जाकर बेदखली का आदेश पारित किया गया।

अधिकारियों में नही दिखी संवेदनाएं, महिला बेहोश

बीते दिन कल मंगलवार को सुहागिनी महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए हरितालिका तीज पर 24 घंटे का निर्जला व्रत थी। इस दौरान पुलिस महिला भी व्रतधारी थी। आनन-फानन में आज दिन बुधवार की सुबह दुर्गावती पाण्डेय के मकान में पहुंच जेसीबी मशीन से मकान को ध्वस्त कराने की कार्रवाई को शुरू कर दिये। उस दौरान अधिकांश महिलाएं यही जोर-जोर से चिल्ला रही थी कि यहां के अधिकारियों की संवदेनाएं शून्य हो चुकी हैं। यदि यही कार्रवाई एक दिन बाद की जाती तो उक्त घर की महिलाएं भरपेट भोजन कर लेती। दबी जुबान में कुछ महिला पुलिस कर्मी भी ऐसी ही बातें कर रही थी। इधर उक्त कार्रवाई के दौरान दुर्गावती बेेहोश हो गई। उन्हें उपचार के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। इधर जिले के आलाधिकारियों के कार्यप्रणााली पर भी तरह-तरह के सवाल उठाये जा रहे हैं।

इनका कहना:-

उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश के परिपालन में ढोटी स्थित वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय के द्वारा अतिक्रमण किया गया था। जिसकी तारिख 26 अगस्त नियत की गई थी। उसी परिपालन में 27 अगस्त को कब्जा रहित जमीन को खाली कराया गया है। जमीन पर घर बनाकर जबरन कब्जा किया गया था।

सविता यादव

तहसीलदार, सिंगरौली।

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