मध्य प्रदेश

Singrauli News: शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रशासन हुआ सख्त

नो-एन्ट्री सुबह 7 से रात 11 बजे तक, 20 किमी प्रति घंटा वाहन चलाने के निर्देश

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सिंगरौली। जिले के सड़क मार्गो में कोयला, राखड़, गिट्टी, रेता एवं अन्य सामग्रियों का परिवहन करने वाले भारी वाहनों से हो रही सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर कलेक्टर ने ऐतिहातन कड़ा कदम उठाया है।

कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला ने आज दिन सोमवार को एक आदेश जारी कर भारी वाहनों के लिए शहर में नो-एन्ट्री का समय सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक के लिए निर्धारित किया है। कलेक्टर ने आज सड़क हादसे पर नियंत्रण पाने के लिए एक अहम निर्देश जारी किया है। उक्त निर्देश में उल्लेख किया गया है कि परसौना से रजमिलान मुख्य मार्ग में बंधौरा पावर प्लांट से कोयला परिवहन करने वाले वाहनों से रात के समय अंधेरा होने के कारण सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं।

उक्त सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके, इसके लिए सड़क में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था बंधौरा पावर प्लांट के स्वामी कंपनी महान एर्जेन लिमिटेड करे और उक्त सड़क मार्ग में परसौना से पावर प्लांट से स्ट्रीट लाईटें लगाएं। साथ ही बंधौरा मार्ग पर परिवहन करने वाले लोड एवं खाली दोनों प्रकार के वाहनों को अप-डाउन के समय दस-दस के समूह में आगे एवं पीछे कॉनवॉय वाहन अनिवार्य रूप से चलाएं और वाहनों का स्पीड 20 किलो मीटर प्रति घंटा से अधिक नही होना चाहिए।

बरगवां से बंधौरा कोयला, राखड़ एवं गिट्टी तथा रेता समेत अन्य सामग्रियों का परिवहन करने वाले भारी वाहन तथा खाली वाहनों का प्रवेश तेलाई मोड़ नवानगर-जयंत तरफ, जयंत तिराहा बस पड़ाव के पास, निगाही-नवानगर, माजन मोड़, परसौना तरफ, इन्दिरा चौक लेवर गेट के पास से बैढ़न, माजन, गनियारी तिराहा एवं बैढ़न-माजन एवं विध्यनगर तरफ आने-जाने वाले के लिए नो-एन्ट्री 7 बजे 11 बजे तक के लिए प्रभावशील रहेगा और यह आदेश 31 अगस्त तक चलेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले चालको के विरूद्ध कार्रवाई की जावेगी।

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