मध्य प्रदेश

Singrauli News : ट्रक से 7 घन मीटर खैर की लकड़ी जप्त

माड़ा पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध मामला किया पंजीबद्ध, वन विभाग की टीम जांच में जुटी

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सिंगरौली। माड़ा पुलिस ने खैर की लकड़ी से भरे ट्रक को जप्त कर आरोपी अमन सिंह के विरूद्ध बीएनएस के धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुये अग्रिम कार्रवाई के लिए माड़ा रेंज के वन अमले को सुपुर्द कर दिया है। हालांकि ट्रक माड़ा पुलिस के अभिरक्षा में है। हांलांकि मौका सत्यापन पर खैर लकड़ी की लोडिंग स्थल राजस्व क्षेत्र निजी भूमि होना पाया गया है।

जानकारी के मुताबिक गत दिवस माड़ा पुलिस ने गस्त के दौरान एलपी ट्रक क्रमांक एचआर 67 बी 1780 को ग्राम माड़ा रावण गुफा के पास दिखाई दिया था। जहां पुलिस ने ट्रक को खड़ा कराकर जांच परख करते हुये दस्तावेज मांगा। मौके पर मौजूद अमन सिंह पिता रामबाबू सिंह उम्र 26 वर्ष निवासी तेलदह थाना बरगवां के द्वारा ट्रक में लोड खैर ईमारती लकड़ी के परिवहन कर कोई दस्तावेज नही दिया। जहां पुलिस ने उक्त ट्रक को अपने कब्जे में लेते हुये अमन सिंह के विरूद्ध बीएनएस की धारा 303(2) एवं 317(5)के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध करते हुये ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया।

इस दौरान माड़ा थाना प्रभारी टीआई शिवपूजन मिश्रा ने बताया कि संबंधित ट्रक के बारे में माड़ा रेंज वन अमले को अवगत कराया गया, वन विभाग की टीम ने खैर लकड़ी को नाप – जोख किया। जहां 7 घन मीटर खैर की ईमारती लकड़ी मिली है। इधर माड़ा रेंज के परिक्षेत्रा अधिकारी के अनुसार सूचना वन विभाग को प्राप्त होने वन अमले द्वारा खैर लकड़ी लोडिंग स्थल का पता लगाया, मौका सत्यापन पर लोडिंग स्थल राजस्व क्षेत्र निजी भूमि होना पाया गया। जिसमें उक्त प्रकरण में म.प्र. अभिवहन वनोपज नियम 2000 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करते हुये विवेचना की जा रही है। साथ ही वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जप्त खैर लकड़ी वन क्षेत्र की नही है, बल्कि राजस्व क्षेत्र की है। जंगल में कहीं भी खैर प्रजाति के पेड़ों की कटाई नही हुई है।

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