Singrauli News : झाड़-फूंक के बहाने किशोरी से लैंगिक दुराचार करने वाले को विशेष न्यायालय पाक्सों ने सुनायी ताउम्र कैद की सजा
3 लाख 11 हजार का अर्थदण्ड किया गया अधिरोपित

सिंगरौली। मोरवा थाना क्षेत्र के एक सनसनीखेज मामले में दोषी अभियुक्त को विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट ने आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन काल तक) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कुल 3 लाख 11 हजार रुपये अर्थदंड भी अधिरोपित किया है। न्यायालय ने पीड़ित किशोरी के कथन और अन्य तथ्यों के आधार पर आरोपी को मामले में दोषी करार दिया।
विशेष न्यायाधीश देवसर सोनल चौरसिया की अदालत ने अभियुक्त मोहम्मद हारुन निवासी हाल मुकाम खिरवा थाना मोरवा, मूल निवासी ग्राम पुरेनिया थाना दरवा जिला मोतिहारी बिहार, को धारा-5 (ड.) सहपठित धारा-6 पाक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय शेष प्राकृत जीवन काल तक के लिए कारावास होगा और ढाई लाख रुपये अर्थदंड का फैसला सुनाया है। इस तरह न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 9 (ड.) सहपठित धारा-10 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
न्यायालय ने अभियुक्त को भादंवि की धारा-450 के अधीन 10 वर्ष सश्रम कारावास सहित 10 हजार रूपये अर्थदंड तथा धारा 354 के तहत भी 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपये अर्थदंड अधिरोपित किये जाने की सजा मुकर्रर की है। न्यायालय ने फैसले में आदेशित किया है कि अभियुक्त को दी गई सभी कारावासीय सजाएं साथ-साथ भुगताई जायें। न्यायालय ने फैसले में कहा है कि अर्थदंड की राशि अदा होने पर अपील अवधि के बाद समस्त अर्थदंड की राशि पीड़िता को प्रदान की जाये।
मात्र 17 माह में पूरी की सुनवाई
न्यायालय ने इस विशेष प्रकरण क्रमांक-30/2023 की सुनवाई तत्परता से करते हुए लगभग 17 माह में अभियुक्त के विरुद्ध कठोर कारावास सहित भारी भरकम अर्थदंड की सजा का फैसला पारित कर पीड़िता को शीघ्र न्याय प्रदान करने की मंशा को साकार किया है। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक मार्कंडेय मणि त्रिपाठी ने पीड़िता का पक्ष सशक्त ढंग से रखा। उन्होंने इस गंभीर अपराध के अभियुक्त को कठोर सजा दिये जाने की मांग न्यायालय से की थी। इस प्रकरण में एएसआई सह पुलिस विवेचक भीपेन्द्र पाठक, नोडल रूपा अग्निहोत्री ने विधि अनुरूप समस्त तथ्यों को मय चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।
अंधविश्वास का फायदा उठाते हुये आरोपी ने झाड़-फूंक के बहाने लैंगिक हमला व दुराचार की वारदात 10 अक्टूबर 2023 को की थी। अपनी मां के साथ पुलिस थाना पहुंची पीड़िता ने आरोपी मोहम्मद हारुन के आपराधिक कृत्य की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि आरोपी सुबह उसके घर झाड़-फूंक करने के लिए आया था। मां अस्पताल गई थी, नानी खाना पका रही थी। आरोपी ने नानी से तेल और धागा मांगा। इसके बाद उसे अगले कमरे में ले जाकर दुराचार किया था।