दुष्कर्म के आरोपी को ढाई हजार जुर्माना के साथ आजीवन कारावास की सजा

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विशेष न्यायाधीश गिरीश दीक्षित की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी जबलपुर निवासी भोला साहू उर्फ ​​धर्मेंद्र साहू को दोषी करार दिया है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और ढाई हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कृष्णा प्रजापति ने पैरवी की. उन्होंने दलील दी कि आरोपी भोला साहू ने पीड़िता को प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. वह 2 जनवरी 2022 को दूसरे शहर से जबलपुर आई थी। आरोपी उसे काम दिलाने के बहाने बरेला से आगे मंडला रोड पहाड़ी के पास पुलिया के नीचे ले गया। वहां दोपहर एक बजे दुष्कर्म किया।

साथ ही उसे वहीं छोड़कर भाग गए। जटे-जटे ने धमकी दी कि जहां शिकायत करनी हो वहां करो, वह किसी से नहीं डरता. घबराई पीड़िता ने अपने भाई अर्जुन को फोन पर आपबीती बताई। इसके बाद मामले की शिकायत बरेला थाने में दर्ज करायी गयी. सुनवाई के दौरान पेश किए गए सबूतों और गवाहों के मद्देनजर आरोपी को सजा सुनाई गई।

जबलपुर के अपर सत्र न्यायाधीश अरुण प्रताप सिंह की अदालत ने भगवानदास पटेल को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर डेढ़ हजार का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक केपी तिवारी और अभिषेक दीक्षित ने अदालत को बताया कि 5 फरवरी, 2020 को आरोपी भगवानदास पटेल और 17 वर्षीय विधि लड़के ने राजकुमार उर्फ ​​रज्जू पटेल, उम्र 40 वर्ष पर हमला कर हत्या कर दी। गर्दन पर धारदार हथियार से वार किया गया था

मामले में भेड़ाघाट पुलिस ने हत्या, हत्या का प्रयास व ऑर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया था। सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी भगवान दास पटेल को आजीवन कारावास व डेढ़ हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

 

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