Singrauli News : पंचम अपर सत्र न्यायालय से निलंबित फ्रॉड पटवारी की जमानत खारिज
प्रतिबंधित क्षेत्र अभ्यारण्य बगदरा के 30 एकड़ फर्जी कास्तकार के भूमि रजिस्ट्री का मामला

चितरंगी। संजय नेशनल पार्क अभ्यारण्य बगदरा के झपरहवा गांव की क्रय-विक्रय के लिए प्रतिबंधित भूमि की फर्जी कास्तकार तैयार कर रजिस्ट्री कराने वाले गिरोह के सदस्य निलंबित पटवारी की जमानत पंचम अपर सत्र न्यायाधीश बैढ़न के न्यायालय से खारिज हो गई है।
गौरतलब है कि अभ्यारण्य बगदरा के भूमियों के क्रय-विक्रय नामांतरण पर वर्ष 2022 में तत्कालीन कलेक्टर के द्वारा 11 मई को रोक लगा दिया गया था। इसके बावजूद पुलिस उप पंजीयक सिंगरौली अशोक सिंह परिहार ने झपरहवा गांव की भूमि की संजय कुमार जायसवाल एवं उसके पत्नी के नाम रजिस्ट्री कर दिया था। वही कास्तकार राकेश मल्लाह फर्जी था। तत्कालीन पटवारी उदित नारायण शर्मा ने फर्जी दस्तावेज तैयार किया था। फरियादी संजय कुमार की शिकायत पर कोतवाली पुलिस बैढ़न ने आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुये पिछले सप्ताह 21 अप्रैल को गिरफ्तार कर बैढ़न न्यायालय में पेश किया था।
जहां कल आरोपी निलंबित पटवारी की जमानत को अरूण कुमार खरादी पंचम अपर सत्र न्यायाधीश मुख्यालय बैढ़न के द्वारा खारिज कर दी गई है। वही फरियादी का कहना है कि जब पटवारी को गिरफ्तार किया जा सकता है तो उप पंजीयक को गिरफ्तार करने में कोतवाली पुलिस एवं जिम्मेदार अधिकार तरह-तरह के बहानेबाजी क्यों मार रहे हैं। उप पंजीयक की एक नही कई काले कारनामे हैं। यह बात किसी से छुपी नही है। यदि उप पंजीयक झपरहवा गांव की भूमि की रजिस्ट्री न किया होता तो शायद मेरा 40 लाख रूपये बच जाता और करीब तीन साल से पुलिस अधिकारियों के न्याय के लिए चक्कर लगाना पड़ रहा है, उससे राहत मिलती। जिला मुख्यालय के पुलिस अधिकारियों की दरियादिली समझ से परे है। फरियादी संजय ने आईजी रीवा एवं पुलिस अधीक्षक का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उप पंजीयक पर भी शीघ्र कार्रवाई कराये जाने की मांग की है।