मध्य प्रदेश

Singrauli News: झींगुरदा माइंस में परिवहन विभाग की रोड सेफ्टी इनफोर्समेंट चेक पॉइंट सिंगरौली की ऐतिहासिक कार्रवाई

दुर्घटना से खुला अवैध खनिज परिवहन का जाल, 17 मालवाहक वाहन जप्त — परिवहन विभाग की सतर्कता, स्थानीय नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से बड़ा खुलासा

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सिंगरौली |  सिंगरौली जिले में सड़क सुरक्षा, वैधानिक परिवहन व्यवस्था एवं शासकीय राजस्व संरक्षण को लेकर परिवहन विभाग की रोड सेफ्टी इनफोर्समेंट चेक पॉइंट यूनिट ने झींगुरदा माइंस क्षेत्र में एक ऐतिहासिक, सख़्त एवं निर्णायक कार्रवाई को अंजाम दिया है।

परिवहन विभाग की सतर्कता, स्थानीय नागरिकों की सजग सूचना तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से अवैध खनिज परिवहन के एक संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। इस संयुक्त प्रयास के परिणामस्वरूप एक साथ 17 मालवाहक वाहनों को जप्त किया गया, जो नियमविरुद्ध तरीके से खनिज परिवहन में संलिप्त पाए गए। रोड सेफ्टी चेक से शुरू हुई बड़ी कार्यवाही दिनांक 16 दिसंबर को झींगुरदा माइंस क्षेत्र के समीप एक बाइक एवं ट्रिप टेलर के बीच हुई गंभीर सड़क दुर्घटना की सूचना परिवहन विभाग की चेक पॉइंट यूनिट को प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही यूनिट ने रोड सेफ्टी प्रोटोकॉल के अंतर्गत तत्काल घटनास्थल निरीक्षण किया।

 

निरीक्षण के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि दुर्घटना के पीछे ओवरलोडिंग, असंतुलित वाहन संचालन एवं नियमविरुद्ध खनिज परिवहन मुख्य कारण हैं। इसी दौरान स्थानीय नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे अवैध खनिज परिवहन की जानकारी भी विभाग को उपलब्ध कराई गई, जिससे कार्रवाई को और गति मिली।

 

जाँच में परिवहन कानूनों की गंभीर अनदेखी उजागर परिवहन विभाग द्वारा क्षेत्र में संचालित मालवाहक वाहनों की कानूनी एवं तकनीकी जाँच प्रारंभ की गई। जाँच में पाया गया कि अधिकांश वाहन— बिना वैध पंजीकरण, परमिट, फिटनेस प्रमाण-पत्र एवं बीमा के संचालित थे निर्धारित क्षमता से कहीं अधिक ओवरलोड होकर खनिज परिवहन कर रहे थे कर अपवंचन एवं परिवहन नियमों के उल्लंघन में संलिप्त थे मोटरयान अधिनियम एवं सड़क सुरक्षा मानकों की खुली अवहेलना कर रहे थे कार्यवाही के दौरान कुछ चालकों द्वारा शासकीय कार्य में सहयोग नहीं किया गया तथा कई चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। यह स्थिति दर्शाती है कि अवैध खनिज परिवहन लंबे समय से योजनाबद्ध एवं संगठित रूप से संचालित किया जा रहा था। स्थानीय सहयोग से 13 घंटे चला संयुक्त अभियान स्थिति की गंभीरता को देखते हुए परिवहन विभाग द्वारा खनिज विभाग को तत्काल सूचित किया गया, ताकि खनिज (अवैध उत्खनन एवं परिवहन) नियमों के तहत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा सके।

इसके पश्चात परिवहन चेक पॉइंट यूनिट, खनिज विभाग, स्थानीय नागरिकों की सूचना एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से सुबह 10 बजे से देर रात 11 बजे तक लगभग 13-14 घंटे सघन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान नियमों के विरुद्ध संचालित कुल 17 मालवाहक वाहनों को मौके पर ही जप्त कर थाना मोरबा में सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया।

 

परिवहन एवं खनिज कानूनों के तहत सख़्त कार्यवाही प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार जप्त वाहनों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत— बिना पंजीकरण बिना परमिट बिना फिटनेस बिना बीमा ओवरलोडिंग कर अपवंचन जैसे गंभीर प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

वहीं खनिज विभाग द्वारा खनिज (अवैध उत्खनन एवं परिवहन) नियमों के तहत पृथक वैधानिक प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। फरार चालकों की पहचान कर उनकी सूची पुलिस को सौंपी गई है तथा दुर्घटना प्रकरण की विधिसम्मत जाँच भी जारी है।

 

डिजिटल प्रक्रिया पर विशेष फोकस परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि आगामी दिनों में नियमविरुद्ध संचालित मालवाहक वाहनों के विरुद्ध डिजिटल डिटेंन, ई-चालान, ई-रिकवरी एवं डिजिटल माध्यम से कर-अपवंचन की वसूली को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा, ताकि शासकीय राजस्व की क्षति रोकी जा सके।

 

आगे और सख़्ती की चेतावनी परिवहन विभाग ने झींगुरदा माइंस एवं आसपास के संवेदनशील मार्गों पर—नियमित रोड सेफ्टी चैक पॉइंट चेकिंग करें और स्थानीय व्यक्ति सहयोग करें मोबाइल पेट्रोलिंग विशेष दस्तावेज सत्यापन अभियान जिला स्तरीय टास्क फोर्स के माध्यम से सतत निगरानी के साथ-साथ बार-बार उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों के परमिट निरस्तीकरण एवं ब्लैकलिस्टिंग की कार्यवाही के स्पष्ट संकेत दिए हैं।

 

सकारात्मक और सख़्त संदेश इस कार्यवाही को सड़क सुरक्षा, आम नागरिकों की जान की सुरक्षा, अवैध खनिज परिवहन पर नियंत्रण और शासकीय राजस्व संरक्षण की दिशा में परिवहन विभाग की सजग, खोजी एवं जिम्मेदार कार्यवाही के रूप में देखा जा रहा है। स्थानीय नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों ने विभाग की तत्परता और सख़्ती की सराहना की है।

 

परिवहन विभाग ने दो टूक शब्दों में कहा है—  सड़क सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अवैध, ओवरलोड एवं बिना दस्तावेज संचालित वाहनों के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति के तहत कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।” साथ हि स्पष्ट संकेत दिये हैँ कि भविष्य में समस्त माइंस के अंदर- बाहर आस -पास चलने वाली नियमविरुद्ध मालवाहन को जप्त कर कराधान व मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही कि जाएगी |

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