RTI दाखिल करने की क्या बढ़ाई जाएगी तिथि? यहां से मिलेगी जानकारी

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आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। रिपोर्टों और अटकलों के विपरीत, विभाग ने कहा कि इस साल कोई समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी, करदाताओं से जुर्माने या आखिरी समय की परेशानियों से बचने के लिए समय पर अपना रिटर्न दाखिल करने का आग्रह किया गया है। 31 जुलाई की देर शाम आयकर विभाग ने भी घोषणा की कि 31 जुलाई तक 7 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि है।

वित्त वर्ष 2023-24 में अर्जित आय के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के आखिरी दिन बुधवार शाम 7 बजे तक सात करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए हैं। आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि अब तक (31 जुलाई) सात करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं. इनमें से आज शाम 7 बजे तक 50 लाख से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं.

जो करदाता अपने खातों का ऑडिट नहीं कराना चाहते उनके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। आकलन वर्ष 2023-24 (वित्त वर्ष 2022-23) के लिए 31 जुलाई 2023 तक दाखिल किए गए आईटीआर की कुल संख्या 6.77 करोड़ से अधिक थी। 31 जुलाई, 2023 को 64.33 लाख से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए। आयकर विभाग ने कहा कि हमारा हेल्पडेस्क करदाताओं को आईटीआर दाखिल करने, कर भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं में सहायता करने के लिए 24/7 आधार पर काम कर रहा है और हम कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सत्र और एक्स के माध्यम से सहायता प्रदान करते हैं।

https://x.com/IncomeTaxIndia/status/1818659669134438494

ये होंगे नुकसान

  1. पुरानी कर व्यवस्था के तहत बेनिफिट नहीं मिलेंगे.
  2. नई कर व्यवस्था में ऑटोमैटिक शिफ्ट हो जाएंगे, संभावित रूप से टैक्स लायबिलिटी में इजाफा हो जाएगा.
  3. लेट फाइलिंग शुल्क 5,000 ( 5 लाख से कम आय के लिए 1,000 रुपए).
  4. बकाए टैक्स पर 1 फीसदी प्रति माह ब्याज लगेगा.
  5. भविष्य की आय की भरपाई के लिए घाटे को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा.
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