Singrauli News : सड़क मार्ग से कोयला एवं राखड परिवहन 23 सितम्बर तक रहेगा प्रभावशील

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सिंगरौली  । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्द्रशेखर शुक्ला के द्वारा पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर सिंगरौली जिले में सड़क मार्ग से कोयला एवं राखड परिवहन विनियमित किये जाने के दृष्टिकोण से 24 मई 2024 को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था।

उपरोक्त आदेश 23 जुलाई 2024 तक प्रभावशील रहेगा। पुलिस अधीक्षक सिगरौली के द्वारा उक्त आदेश की समय. सीमा आगामी अवधि के लिये विस्तारित जाने का अनुरोध किया गया है।

 

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