मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा दिनांक 09 सितंबर 2024 को दिनांक 2023 के एक प्रकरण में अब तक जवाब न देने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टीकमगढ़ को धारा 32(ए) व्यवहार संहिता के तहत 5000/- पांच हजार रुपये की जमानत वारंट व्यक्तिगत उपस्थिति हेतु जारी किया गया है। नोटिस एवं जमानत वारंट पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़ के माध्यम से 09 सितम्बर, 2024 को या उससे पहले तामील कराया जायेगा।
नोटिस के बावजूद कोई जवाब नहीं
नामांकन एवं अनुस्मारक की सूचना आयोग को नहीं देने के कारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रोशन को 09 सितम्बर 2024 को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिये कहा गया है। आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टीकमगढ़ से 30/05/2023 तक रिपोर्ट मांगी। इसके बाद दिनांक 13/06/2023, 23/08/223, 07/12/2023, 05/02/2024 और 18/06/2024 को अनुस्मारक और व्यक्तिगत पत्र जारी करने के बावजूद, डॉ रोशन ने निर्धारित अवधि के भीतर ऐसा नहीं किया रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इसका कोई कारण नहीं बताया गया।
आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए
उन्हें अपने व्यक्तिगत नाम पर धारा 13(2) और धारा 29 एचआरए के साथ पढ़ी जाने वाली आचार संहिता की धारा 30 के तहत दिनांक 19/07/2024 के नोटिस के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। लेकिन उन्होंने न तो रिपोर्ट प्रस्तुत की और न ही 19/07/2024 को आयोग के समक्ष उपस्थित हुए।
आयोग ने वारंट जारी किया
डाॅ रोशन सीएमएचओ, टीकमगढ़ को उनके व्यक्तिगत नाम से व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 32(ग) के प्रावधान अंतर्गत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में एवं आयोग के समक्ष दिनांक 19/07/2024 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असफल होने के कारण डाॅ रोशन को 5000/- रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। तत्संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर दिनांक 19/07/2024 तक जवाब प्रस्तुत करने तथा आयोग के समक्ष दिनांक 19/07/2024 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असफल होने के कारण धारा 32(क) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत 5000/- रूपये का जमानती वारण्ट दिनांक 09 सितम्बर, 2024 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति होने के निर्देश दिये है। सूचना पत्र एवं जमानती वारंट पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़ के माध्यम से दिनांक 09 सितम्बर, 2024 के पूर्व तामील कराया जाना है।