Rewa News: मनगवां बस्ती में पत्नी को घर के अंदर जलाकर मारने वाले आरोपी को चतुर्थ अपर सत्र नयायाधीश श्रीमती पदमा जाटव के न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं पांच हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया. मनगवां पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर न्यायालय मे चालान प्रस्तुत किया था.
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक एडवोकेट विकास द्विवेदी ने बताया कि मामला थाना मनगवा क्षेत्र अंतर्गत मनगवा बस्ती का है. आरोपी अमित वर्मा के साथ मृतिका अंजली वर्मा की शादी वर्ष 2016 में हुई थी कुछ दिनों बाद आरोपी द्वारा दान दहेज के संबंध में मृतका के साथ वाद विवाद होने लगा था और आरोपी का किसी अन्य लड़की के साथ अवैध संबंध भी थे. जिसको लेकर मृतिका एवं मृतिका के मायके पक्ष वालों द्वारा भी वाद विवाद हो रहा था.
घटना दिनांक के दो-चार दिन पूर्व से ही आरोपी मृतका के मायके में ही था वहां पर भी आरोपी अमित वर्मा एवं मृतिका एवं मृतिका के घर वालों से भी अवैध संबंध के विषय को लेकर वाद विवाद हो रहा था. जिस कारण आरोपी अमित वर्मा ने 15 जनवरी 23 को मृतिका अंजली वर्मा एवं पुत्र अर्पित वर्मा जो की एक वर्ष का था मायके से बुलाकर अपने यहां शाम को लाया था और उक्त बातों को लेकर उसे अपने रास्ते से हमेशा के लिए साफ करने की नीयत से उसको अपने घर के ही कमरे में बंद कर बच्चा सहित आग लगा कर जलाकर मार डाला था और खुद छत से भाग कर बाहर आ गया था.
साक्ष्य एवं सबूतों एवं तकों के आधार पर चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती पदमा जाटव द्वारा आरोपी अमित वर्मा के विरुद्ध मामला प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को आजीवन कारावास एवं 5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है. अर्थ दंड अदा न करने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का भी निर्णय सुनाया गया है.