सिंगरौली। जिला आपूर्ति अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार राशन उपभोक्ता जो निर्धारित माह में किसी कारणवश राशन नही ले पाते थे, तो उन्हे दूसरे माह में राशन दे दिया जाता था।
लेकिन अब इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचानालय मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार अब प्रचलित महिने का राशन उसी महीने की 1 से 30 तक उपभोक्ता उठा सकते है।