अब क्रेडिट और डेबिट कार्ड के हर पेमेंट पर लगेगा 18 पर्सेंट GST

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GST काउंसिल की बैठक में डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. सीएनबीसी वॉयस को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अब 2000 रुपये से कम के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर 18% जीएसटी लगेगा। इसमें पेमेंट गेटवे पर कोई छूट नहीं मिलेगी. इस फैसले के बाद ट्रांजैक्शन की मर्चेंट फीस पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा. जीएसटी फिटमेंट कमेटी की राय है कि पेमेंट एग्रीगेटर्स से होने वाली इस आय पर 18% जीएसटी लगाया जाना चाहिए। समिति का मानना ​​है कि ऐसे जीएसटी का ग्राहकों पर असर पड़ने की संभावना नहीं है.

पेमेंट गेटवे और एग्रीगेटर्स द्वारा GST लगाया जाएगा

दरअसल इसे जीएसटी पेमेंट एग्रीगेटर से कलेक्ट किया जाएगा. पेमेंट एग्रीगेटर तीसरे पक्ष के प्लेटफ़ॉर्म हैं जो व्यापारी को भुगतान स्वीकार करने में मदद करते हैं। रेज़रपे, पेटीएम और गूगलपे भुगतान समुच्चय के उदाहरण हैं।

दरअसल, पेमेंट एग्रीगेटर्स अपनी सेवाएं देने के लिए व्यापारियों से कुछ पैसे लेते हैं। यह हर लेनदेन का 0.5-2 फीसदी है. हालाँकि, अधिकांश एग्रीगेटर्स इसे 1 प्रतिशत पर रखते हैं। इस रकम पर सरकार 0.5-2 फीसदी तक सर्विस टैक्स लगाती है. इसलिए इसका सीधा असर आम लोगों पर नहीं पड़ेगा. लेकिन छोटे दुकानदारों के लिए परेशानी खड़ी हो जायेगी.

दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई. इस बैठक में बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी दरों पर ध्यान केंद्रित किया गया और ग्राहकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

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