MP News : प्रदेश के किसान समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा देने के लिए कराए उपार्जन के लिए पंजीयन

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MP News : सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जन हेतु किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया निर्धारित कर दी है। किसान 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक पंजीकरण करा सकते हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से आग्रह किया है कि वे समय पर पंजीयन करा लें ताकि कोई असुविधा न हो। उन्होंने बताया है कि किसानों के पंजीयन की व्यवस्था को आसान एवं सुविधाजनक बनाया गया है। किसान घर बैठे अपने मोबाइल फोन से पंजीकरण करा सकेंगे। किसानों को पंजीकरण केंद्रों पर लाइन लगाकर पंजीकरण कराने की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा।

MP News : निःशुल्क पंजीकरण प्रणाली

मोबाइल के माध्यम से किसानों के पंजीकरण की सुविधा के साथ ही अन्य व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्रों पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्रों पर सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर एवं म.प्र. में पंजीयन निःशुल्क है। इसे किसान ऐप पर भी किया गया है.

MP News : पंजीकरण की भुगतान प्रणाली

पंजीयन की सशुल्क प्रणाली म.प्र. ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क, लोक सेवा केंद्र एवं निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे को लागू किया गया है। इन केन्द्रों पर पंजीयन हेतु शुल्क वसूली के संबंध में कलेक्टर निर्देश जारी करेंगे। प्रति पंजीकरण 50 रुपये से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसानों के पंजीकरण के लिए भूमि संबंधी दस्तावेजों तथा किसानों के आधार कार्ड तथा अन्य फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों की ठीक से जांच कर रिकार्ड में रखा जाए।

राजस्व विभाग इन किसानों का सत्यापन करेगा

सिकमी/बटाईदार/कोटवार एवं वन पट्टेदार कृषकों के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन सहकारी समिति द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर ही उपलब्ध होगी। इस श्रेणी के शत-प्रतिशत किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जायेगा।

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उपार्जित फसलों के भुगतान के लिए बैंक खाता

किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रय की गई उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार लिंक्ड बैंक खाते में किया जाएगा। यदि किसान के आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान करने में कोई समस्या आती है तो किसान द्वारा पंजीकरण में दिए गए बैंक खाते में भुगतान किया जा सकता है। किसान पंजीकरण के समय किसान को बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड की जानकारी देनी होगी। निष्क्रिय बैंक खाते, संयुक्त बैंक खाते और फिनो, एयरटेल, पेटीएम, बैंक खाते पंजीकरण के लिए स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पंजीकरण प्रणाली में बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए किसान को अपने आधार नंबर को अपने बैंक खाते एवं मोबाइल नंबर से लिंक करना एवं अपडेट रखना आवश्यक होगा।

ये निर्देश कलेक्टरों को दिए गए हैं

सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वे जिला एवं तहसील स्तर पर स्थापित आधार नामांकन केंद्रों को क्रियाशील रखें ताकि किसान आसानी से वहां जाकर अपना मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक अपडेट करा सकें। इस कार्य के लिए डाकघर में संचालित आधार सुविधा केंद्र का भी उपयोग किया जा सकता है। बैंक खाते को आधार नंबर से लिंक करने के लिए बैंकों से समन्वय भी जरूरी होगा. किसान के आधार लिंक बैंक खाते के सत्यापन हेतु पंजीयन के दौरान ई-प्रोक्योरमेंट/जेआईटी पोर्टल के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम द्वारा 1 रूपये का लेनदेन किया जायेगा।

आधार नंबर का सत्यापन

फसल पंजीयन एवं विक्रय हेतु आधार संख्या का सत्यापन अनिवार्य होगा। सत्यापन आधार नंबर से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी या बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से किया जा सकता है। किसान का पंजीकरण केवल तभी किया जा सकता है जब किसान के भूमि रिकॉर्ड के खाते में दर्ज नाम और खसरे में दर्ज नाम का आधार कार्ड में दर्ज नाम से मिलान किया जाएगा। भूमि रिकॉर्ड और आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीकरण का सत्यापन तहसील कार्यालय से किया जाएगा। उक्त पंजीकरण सत्यापन की स्थिति में ही मान्य होगा।

किसानों को एस.एम.एस

विगत रबी एवं खरीफ के पंजीयन में जिन किसानों के मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं, उन्हें एसएमएस से सूचित करने के निर्देश दिये गये हैं। गांव में डोडी पिटवाकर ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर पंजीयन सूचना प्रदर्शित कराने तथा समिति/ मंडी स्तर पर बैनर लगवाने के निर्देश भी दिये गये हैं। किसान पंजीयन की सभी प्रक्रियाएँ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये गये हैं।

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