सिंगरौली 5 अगस्त। मध्यप्रदेश शासन पर्यावरण विभाग एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के निर्देशानुसार प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 एवं पर्यावरण संरक्षण 1986 के अंतर्गत अनुमति प्राप्त किये अवैध रूप से संचालित फैक्टरियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है।
जिसके तहत कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला ने जिले में संचालित समस्त औद्योगिक ईकाइयों विस्फोटक भण्डारों विक्रय करने वाली ईकाइयों समस्त पेट्रोल पम्पो एवं अन्य व्यावसायिक गतिविधियों की जाँच भौतिक सत्यापन किये जाने के लिए कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला ने समिति का गठन किया है। समिति में उपखण्ड मजिस्ट्रेट समस्त जिला सिंगरौली अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सीएसपी सिंगरौली सम्पूर्ण नगर पालिक सिंगरौली क्षेत्रांतर्गत, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत क्षेत्रिय अधिकारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिला सिंगरौली सम्पूर्ण जिला सिंगरौली को समिति अंतर्गत जाँच के लिए नियुक्त किया गया है।
कलेक्टर ने जॉच दलों को निर्देशित किया कि जिले में संचालित समस्त औद्योगिक ईकाइयों, विस्फोट, भण्डार, विक्रय करने वाली ईकाइयो, पेट्रोल पम्पों एवं अन्य व्यावसायिक गतिविधियों की जॉच कर निर्धारित प्रपत्र में जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।