राजस्थान के राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर। राज्य सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिन लाभुकों ने ईकेवाईसी नहीं कराया है, वे 15 अक्टूबर तक करा लें अन्यथा एक नवंबर से उन्हें राशन का लाभ नहीं मिलेगा और खाद्य सुरक्षा सूची से नाम भी हटा दिया जायेगा. राज्य की भजनलाल सरकार ने ई-केवाईसी की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी करने का निर्देश दिया है.
अन्यथा 1 नवंबर से इस योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा. खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि प्रदेश भर के लाभार्थियों को 15 अगस्त तक ई-केवाईसी करानी थी, लेकिन कई लाभार्थी इससे चूक गए हैं, इसलिए अब इसकी आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है. । कर दी गई अगले महीने 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी के बाद ही राशन मिलेगा. इसके बाद अगले महीने 1 नवंबर से बिना ई-केवाईसी वालों को राशन नहीं दिया जाएगा और उनका नाम पात्रता सूची से हटा दिया जाएगा.
अक्टूबर तक करवा राशन कार्ड का ई केवाईसी वरना नवंबर में नहीं मिलेगा लाभ
- यहां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सभी ration card धारकों को eKYC कराना जरूरी है. खाद्य एवं लोक निर्माण मंत्रालय की ओर से अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई थी, लेकिन अभी भी कई ration card धारक हैं जिन्होंने eKYC नहीं कराया है, वे 31 अक्टूबर तक इसे करा लें.
- अगर कोई ration card धारक 31 अक्टूबर तक भी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं करता है तो उसे अगले महीने का राशन नहीं मिलेगा। राशन कार्ड धारकों के नाम भी सूची से हटा दिए जाएंगे, राशन कार्ड निरस्त किए जाएं। इसके बाद इन लोगों को सरकार की राशन योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा.