सिंगरौली । सरकारी किताबों को बेचने के मामले में बर्खास्त बीआरसीसी संविदा एवं निलंबित बीएसी तथा पिपरवान विद्यालय के हेडमास्टर की मुश्किले एक के बाद एक बढ़ती जा रही है। अब इन तीनों के खिलाफ कोतवाली थाना बैढ़न में अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है।
गौरतलब है कि म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम भोपाल के द्वारा कक्षा 1 से 8वीं तक के निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराया गया था। जहां बैढ़न के कचनी में 2 सितम्बर को एक पिकअप वाहन में लोड पुस्तक एवं कन्टेनर वाहन को पुलिस ने पकड़ा था। पुलिस के पूछतांछ के दौरान पिकअप वाहन के चालक ने चितरंगी के मावि पिपरवान के गोदाम से पुस्तक लोड करने की बात करते हुये तत्कालीन बीआरसीसी संविदा सियाराम भारती, बीएसी व पुस्तक प्रभारी शिवकुमार मिश्रा, विद्यालय के हेडमास्टर रामेश्वर प्रसाद जायसवाल का नाम लिया था।
वही उक्त मामले को कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला ने मामले को गंभीरता से लेते हुये डीईओ, डीपीसी एवं सहायक संचालक शिक्षा के नेतृत्व में जांच कराया। आरोप सही पाये जाने पर बीआरसीसी सियाराम भारती को कलेक्टर एवं मिशन संचालक ने बर्खास्त कर दिया था। वही बीएसी एवं हेडमास्टर को डीईओ ने निलंबित कर दिया था। साथ ही डीएम ने उक्त तीनों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए भी निर्देश दिये गए थे। एसपी निवेदिता गुप्ता ने मामले को गंभीरता से लेते हुये कोतवाली टीआई को उक्त लोगों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा। जहां आज सियाराम भारती एवं शिवकुमार मिश्रा, रामेश्वर जायसवाल के विरूद्ध बीएनएस की धारा 316 (4) 316(5) एवं 3 (5) के तहत अपराध दर्ज किया है।