मध्य प्रदेश के इंदौर के द्वारकापुरी थाने में एक पीड़िता ने बीजेपी पार्षद के खिलाफ रेप समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया है. पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि पार्षद ने आर्थिक मदद देकर ऑफिस में रेप की वारदात को अंजाम दिया. पीड़िता की शिकायत दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
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पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है
इस मामले में पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने द्वारिकापुरी थाना क्षेत्र के बीजेपी पार्षद को लिखित आवेदन दिया था, जिसके बाद पीड़िता के मुताबिक दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एक महिला ने स्थानीय भाजपा पार्षद शानू उर्फ नितिन शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि शर्मा ने सरकारी नौकरी और वित्तीय सहायता के बहाने 10 मई, 2023 से 16 अप्रैल, 2024 के बीच उसका शारीरिक शोषण किया।
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इन धाराओं में केस दर्ज
अधिकारी ने बताया कि महिला की शिकायत पर शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 376 (ii) (एन) (एक महिला से बार-बार बलात्कार) और धारा 506 (धमकी देना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। . चूंकि यह अपराध 1 जुलाई 2024 से पहले हुआ था. इसलिए भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया ने कहा कि मामले की जांच जारी है और जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आगे कानूनी कदम उठाया जाएगा.
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कोरोना काल में पार्षद के संपर्क में आई थी पीड़िता
बताया जा रहा है कि कोरोना काल में पीड़िता और पार्षद की पहचान हुई थी. उस समय बैंक के लोन को लेकर पीड़िता की आर्थिक मदद भी की गई थी. उसके बाद आरोप के मुताबिक पार्षद ने स्वयं के कार्यालय पर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. बताया जा रहा है पार्षद ने कई जगहों पर पीड़िता की नौकरी भी लगवाई थी. फिलहाल, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.