मध्य प्रदेश

Singrauli News: लूट के आरोपी को 7 वर्ष का कारावास

तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश के यहां से हुआ फैसला

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सिंगरौली । देवसर स्थित न्यायालय ने लूट के एक गंभीर आपराधिक प्रकरण में महत्वपूर्ण और कड़ा निर्णय सुनाया है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश देवसर विजय कुमार सोनकर द्वारा घोषित फैसले में आरोपी राजकुमार जाटव को भारतीय दंड संहिता की धारा 392 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया है।

 इस संबंध में अपर लोक अभियोजक मारकण्डेय मणि त्रिपाठी ने बताया कि यह मामला 9 जनवरी 2018 का है, जब थाना सरई क्षेत्र अंतर्गत सरई बाजार में प्रात: लगभग 5 बजे फरियादी राजेश कुमार जायसवाल से 50 हजार रुपये की लूट की गई थी। अभियोजन के अनुसार आरोपी राजकुमार जाटव पिता मदनलाल उम्र 30 वर्ष ग्राम टिगरिया जिला रायसेन एवं आशिफ पिता अब्दुल कादिर जिन्सी भोपाल ने मिलकर लूट की योजना बनाई और वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। प्रकरण की विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों के बयान, घटनास्थल का नक्शा, जप्ती पत्रक एवं अन्य दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। अभियोजन पक्ष ने फरियादी के परिजनों, प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस साक्षी एवं विवेचक के बयान कराए। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि फरियादी की मृत्यु हो जाने के कारण उसका बयान न्यायालय में दर्ज नहीं हो सका, किंतु अन्य साक्ष्य प्रकरण को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त पाए गए। दंड निर्धारण के प्रश्न पर आरोपी की ओर से इसे प्रथम अपराध बताते हुए न्यूनतम सजा का आग्रह किया गया, जबकि अभियोजन ने कठोर दंड की मांग की। दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत न्यायालय ने आरोपी राजकुमार जाटव को 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

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