सतना. सरे बाजार – विवाहिता पर गोली चलाने वाले आरोपी को चतुर्थ अपर = सत्र न्यायाधीश सतना रघुवीर प्रसाद पटेल के न्यायालय द्वारा 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 7 हजार रु के जुर्माने की सजा सुनाई गई. इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीकेश यादव ने की.
अभियोजन प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी मनोज द्विवेदी पिता राजकुमार उम्र 40 वर्ष निवासी दुबेन टोला कोठी को न्यायालय द्वारा धारा 307 आईपीसी के साथ ही धारा 25/27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत दोष सिद्ध पाते हुए उक्त दण्डादेश पारित किया गया. अभियोजन के अनुसार घटना 18 दिसंबर 2021 की है जब सीमा तिवारी अंजली चतुर्वेदी और विश्वजीत कोठी बाजार में खरीदारी करने के लिए गए हुए थे. बाजार में अचानक ही मनोज द्विवेदी हाथ में कट्टा लेकर सामने आ गया और सीमा को निशाना बनाने की कोशिश की.
जिसे देखते हुए वियवजीत और अंजलि ने सामने आकर सीमा को बचाने का प्रयास किया. इसी दौरान मनोज द्विवेदी ने मौका देखकर जान से मारने की नियत से सीमा की पीठ में गोली मार दी. गोली लगने से घायल सीमा वहीं बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी. गोली मारने के फौरन बाद ही मनोज मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से भाग निकला. बतया गया कि मनोज पिछले 6-7 साल से सीमा को परेशान कर रहा था.
सीमा का विवाह लगभग 5 वर्ष पहले हो गया था. लेकिन सीमा जब भी अपने माएके आती तो मनोज न सिर्फ उसे परेशान करता बल्कि उसे और उसके पति को जान से मारने की धमकी भी देता रहता था. लिहाजा स्पष्ट हुआ कि सीमा द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेने के चलते ही मनोज से उसे जान से मारने की नियत से गाली मारी थी. विधिवत विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में विचारण के लिए प्रस्तुत हुआ. जहां पर चली सुनवाई में अभियोजन अपना पक्ष सिद्ध कर पाने में सफल रहा. अभयपक्षों को सुनने के बाद न्यायालय द्वारा उक्त दण्डादेश सुनाया गया.